इस्लामाबाद (एजेंसी)। फर्जी खाता मामले का सामना कर रहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी(पीपीपी) के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को सोमवार को तगड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें स्थायी जमानत देने से इंकार करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दोनों को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश अमीर फारुख और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तार कयानी की खंडपीठ फर्जी खाता मामले में दोनों की स्थायी जमानत की सुनवाई कर रही है ।
जियो न्यूज के अनुसार खंडपीठ ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जरदारी और तालपुर की गिरफ्तारी की अनुमति दे दी । दोनों नेताओं के पास उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील का विकल्प बचा है। यह मामला कथित फर्जी खातों के माध्यम से दोनों नेताओं की निजी कंपनियों के साथ लाखों रुपए के लेनदेन से जुड़ा है।
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