UP News: मुज्जफरनगर, अनु सैनी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन इस साल अपने उपभोक्ताओं को एक बहुत ही खास तोहफा देने जा रही हैं, जो कि उपभोक्ताओं के लिए दिवाली और धनतेरस का सबसे खास तोहफा होने वाला हैं। जिसमें पावर कॉरपोरेशन की तरफ से यह तोहफा जीएसटी की कटौती के रूप में दिया जाएगा। जिससे सभी उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने व अन्य किसी भी काम शुरू करने में किसी भी प्रकार की समस्यां का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अब उपभोक्ता के कम खर्च करने पर भी विभाग के कामों में बृद्वि देखने को मिलेगी।
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उपभोक्ताओं को मिलेगी 18% जीएसटी में छूट | UP News
आपको बता दें कि बिजली विभाग ने यह निर्णय लिया हैं। जिसके दौरान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली विभाग द्वारा 17 कार्यो में लगने वाली 18% जीएसटी को ना मात्र कर दिया हैं। जिसके चलते 872 तक मीटर चार्ज पर लगने वाली जीएसटी का भूगतान उपभोक्ता को नहीं करना होगा। वहीं इसका लाभ नए कनेक्शन वाले उपभोक्ता मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे बहुत से कार्य हैं, इसका सीधा लाभ बहुत से उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। जिसके चलते उपभोक्ता को बिजला का बिल बहुत ही कम देना होगा।
बिजली विभाग की तरफ से आई नई स्कीम | UP News
जानकारी के अनुसार जिस प्रकार दिवाली के त्योहार के दौरान खरीदारी पर बाजारों में छूट दी जाती हैं। उसी तरह इस बार सरकारी संस्थाओं ने भी यह निर्णय लिया हैं। जिस दौरान बिजली विभाग के साथ-साथ उपभोक्ताओं को 17 प्रकार के कार्यो की जीएसटी में 18 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया हैं। जिस दौरान बिजली विभाग के अधिकारी की टीमें इसका काफी प्रसार कर रही हैं। जिससे लोग पिछला बकाया जमा करवा कर नई स्कीम का फायदा उठा सकें।
872 रुपये मीटर चार्ज से मिलेगी निजात
बता दें कि पावर कॉरपोरेशन से कनेक्शन लेते समय 872 रुपये मीटर चार्ज लगने वाले जीएसटी से अब आपको सरकारी संस्थानों द्वारा राहत दी गई है। जिसका फायदा अब नऐ उपभोक्ताओं को भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही खराब मीटर को बदलकर या उन्हें जल्द ही सही कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, गाजीपुर में लगभग 5 लाख से भी अधिक बिजली के उपभोक्ता मौजूद हैं। जिस दौरान नऐ कनेक्शन के साथ-साथ 17 अन्य सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी को भी 18 प्रतिशत की दर से वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार हटा दिया गया है।
कब लागू हुआ जीएसटी नियम ?
बताया जा रहा हैं, कि जीएसटी को हटाने की जानकारी 18 अक्टूबर ही दे गई थी। परंतु कई अधिकारियों के अनुसार यह फैंसला 10 तारिख को ही ले लिया गया था। संस्थागत अधिकारियों के मुताबिक अब सुरक्षा राशि पर ब्याज, डिश कनेक्शन चार्ज, बिजली कनेक्शन को दोबारा जोड़ने का चार्ज, ओटीएस रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा होने वाली सुरक्षा राशि, ओटीएस नान पेमेंट, भार परिवर्तन, नया कनेक्शन में परिवर्तन नाम, बिजली चोरी पर पड़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, समन फीस,अस्थाई कनेक्शन के विस्तार पर लगने वाली भूगतान राशि के साथ अब 18% जीएसटी माफ कर दी गई हैं।
किनको मिलेगा जीएसटी स्कीम से फायदा ?
जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। उन्हें बिजली के 1 किलो वाट का घरेलू कनेक्शन के दौरान 1365 रुपये के भूगतान पर 144 रुपये जीएसटी देनी पड़ती थी। वहीं 2 किलो वाट पर 184 रुपये जीएसटी लगती हैं। वहीं अगर बात करे शहरों की तो वहां 1 किलो वाट के कनेक्शन पर 228 रुपये 60 पैसे तथा 5 किलो वाट बिजली लेने पर 892 रुपये जीएसटी देनी पड़ती था। इसके साथ अगर बात करें कमर्शियल कनेक्शनों तो उन्हें प्रति 1 से 4 किलो वाट का कनेक्शन लेने के लिए 892 जीएसटी का भूगतान करना पड़ता हैं। जिसका भूगतान अब आपको नहीं करना पड़ेगा।
यूपीपीसीएल ने किया केंद्र सरकार के निर्णय को लागू
जानकारी के अनुसार, यूपीपीसीएल के अधिशासी अभियंता आशीष शर्मा का कहना हैं, कि केंद्र सरकार द्वारा विद्युत विभाग के साथ ही कई अन्य कामों पर भी जीएसटी माफ कर दिया गया हैं। उसके साथ ही यूपीपीसीएल द्वारा केंद्र सरकार के इस निर्णय को लागू कर दिया गया हैं। वहीं आरसीडीसी चेक और डिशआॅनर प्रोसेसिंग भूगतान के साथ-साथ कई सेवाओं पर अब आपको जीएसटी नहीं देनी होगी। वहीं अब सिर्फ डिपॉजिट कार्य पर ही 18% जीएसटी का भूगतान करना होगा।