Yamuna Expressway: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की वैधता को मंगलवार को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया, जबकि भूमि मालिकों की अपीलें खारिज कर दीं। शीर्ष अदालत ने इस फैसले से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में तात्कालिकता प्रावधानों के आवेदन पर लंबे समय से चल रहे विवाद को भी सुलझाया।