मादक पदार्थ तस्करी में महिला को पांच वर्ष का कारावास

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Kairana News: अवैध शराब तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी की आरोपी महिला को दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि कैराना पुलिस ने वर्ष 2017 में क्षेत्र के गांव गोगवान निवासी रुखसाना पत्नी ताहिर को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ त्वरित न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी रुखसाना को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।

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