मास्क न पहना और सार्वजनिक स्थल पर थूका तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना

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प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने जारी किए आदेश | Anil Vij

चंडीगढ़(सच कहूँ/अनिल कक्कड़)। प्रदेश में सरकार ने लॉकडाउन में बेशक ढील दे दी है, लेकिन कोरोना से जंग में तय नियमों में अब लापरवाही बरतने वाले को जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने निर्देश जारी कर दिए हैं जिसके तहत अब अब सभी को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना की अदायगी न्यायालय के माध्यम से नहीं नकद में वसूली जाएगी।

एसएचओ, म्युनिसिपल इंजीनयर सहित अधिकारी अधिकृत

जुर्माना लगाने के लिए अस्पतालों में मेडिकल अधिकारी, नगर पालिकाओं में म्युनिस्पिल इंजीनियर, ग्राम पंचायतों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में पुलिस के एसएचओ अधिकृत होंगे। विज बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

एनसीआर के अतिरिक्त अन्य जिलों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में

गृह मंत्री Anil Vij ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। दिल्ली से लगते एनसीआर के चार जिलों सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम व झज्जर से ज्यादातर मामले दर्ज हुए हैं। कल भी गुरुग्राम में 33 व फरीदाबाद में 22 नए मामले पाए गए हैं। इसी प्रकार, हरियाणा में कोरोना मामलों के डब्लिंग रेट 19 दिन की है, रिकवरी रेट 66 प्रतिशत तथा प्रति मिलियन टेस्टिंग रेट 4,000 है। सभी पैमानों पर हम खरे उतरे हैं। पूरे देश का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हरियाणा में दिल्ली से लगते एनसीआर के चार जिलों तथा तब्लीगी मामले छोड़ दें तो, हरियाणा की स्थिति देश में कोरोना नियंत्रण में एक नम्बर होती। अब भी हम बेहतर स्थिति में हैं।

सैलजा-सुरजेवाला के धरने की जांच करवाएगी सरकार

एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला द्वारा ‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ के तहत किसानों को धान न लगाने की सरकार द्वारा की गई अपील के विरूद्घ किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के चलते केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कोई भी व्यक्ति राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियां सामूहिक रूप से नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में जांच करवाएगी तथा यदि नियमों की उल्लघंना हुई है तो उनके विरूद्घ कार्यवाही की जाएगी।

शराब मामले की जांच एसआईटी से चाहते हैं विज, लेकिन एजी की राय अलग | Anil Vij

खरखौदा शराब मामले में जांच के लिए एसईटी के बारे पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि मामले में उन्होंने एसईटी के स्थान पर एसआईटी (विशेष जांच दल) के गठन की मांग की थी और एलआर व महाधिवक्ता (एजी), हरियाणा से राय मांगी थी तथा दोनों ने अपनी राय नेगेटिव दी। परन्तु महाधिवक्ता, हरियाणा की राय है कि एसईटी मामले में पूरी जांच कर सकती है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर दर्ज एफआईआर तथा जिस भी एजेंसी से सरकार चाहे जांच करवा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीआरपीसी की धारा-32 में भी यह प्रावधान है। उन्होंने कहा कि एसईटी अपनी रिपोर्ट में शिकायत क्या है, क्या यह आपराधिक मामला है या क्या विभागीय जाचं का मामला है। रिपोर्ट आने के बाद ही जांच आरंभ होगी और जो भी दोषी हुआ, उस के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

 

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