LPG Cylinder Price: आज से नये महीने अक्टूबर की शुरुआत हो गई है और इस नये महीने की शुरुआत के साथ ही देश में भी बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें से कुछ राहत भरे हैं, तो वहीं कुछ झटका देने वाले हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत से पहले जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए और इस बात से काफी लोगों को राहत मिली है। तो वहीं 1 अक्टूबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में तगड़ा इजाफा कर बोझ बढ़ाने का काम किया है। ऐसे ही सरकार से और 6 नये बड़े बदलाव किए हैं। Rule Change From 1st October 2023
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एलपीजी सिलेंडर 209 रुपये हुआ महंगा
यह पहला बदलाव ऐसा है जो झटका देने वाला है। 1 अक्टूबर 2023 से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया है। इसकी कीमत में सीधे तौर पर 209 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1,37.50 रुपए हो गई है जो इससे पहले सितंबर में 1522 में मिल रहा था। वहीं अन्य महानगरों की बात करें तो, कोलकाता में 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 1636 रुपये का नहीं बल्कि अब 1839.50 रुपये का मिलेगा।
सिंगल डॉक्यूमेंट बना बर्थ सर्टिफिकेट
1 अक्टूबर से देश में जो दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है, वह यह है कि देश में अब बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर जगहों पर अन्य किसी डॉक्यूमेंट की जगह आप महज बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह बिल्कुल उसी तरह मान्य होगा जैसे कि आधार कार्ड होता है। दरअसल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2023 सर्टिफिकेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में भी नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
टीसीएस के नए नियम हुए लागू
आज यानि अक्टूबर की पहली तारीख से टीसीएस का नया नियम लागू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में मेडिकल और एजुकेशन के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए 7 लाख रुपये से अधिक खर्च पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये या इससे कम का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यह नियम लागू नहीं होगा। ये नये नियम विदेश यात्रा पर होने वाले खर्च यानी लेन देन पर असर डालने वाले साबित होंगे। फॉरेन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वालों पर इसका असर पड़ेगा।
2 हजार के नोट बदलवाने की बढ़ी डेडलाइन
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 हजार रुपये के नोट बदलवाने और जमा कराने की डेड लाइन को आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंक ने सितंबर महीने के आखिरी दिन यानी शनिवार एक सर्कुलर जारी करते हुए इसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर तय कर दी गई है। इससे पहले ये लास्ट डेट 30 सितंबर थी। RBI ने बताया कि 19 मई को चलन से बाहर किए गए इन पिंक नोटों की 31 मार्च तक मार्केट में मौजूदगी कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 29 सितंबर तक 96 फीसदी 2 हजार रुपये के नोट बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वापस आ चुके थे। सर्कुलेशन से बहार किए जाने के बाद वापस आए इन नोटों का कुल मूल्य 3.42 लाख करोड़ रुपये है।
स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर भी बढ़ी ब्याज दर
अक्टूबर की शुरुआत के साथ से होने वाला पांचवा बड़ा बदलाव आपके सेविंग्स से जुड़ा हुआ है, दरअसल, स्मॉल सेविंग स्कीम में शामिल 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर में 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी लागू हो गई है। आरडी पर ब्याज दर को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया गया है। बीते 29 सितंबर को सरकार ने इस पर मिलने वाली ब्याज दर में बढ़ोतरी का फैसला किया था। एक साल के लिए टाइम डिपॉज़िट पर 6.9 फीसदी, 2 साल के लिए टाइम डिपॉज़िट पर 7 फीसदी ओर 5 साल के टीडी पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा।