चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab Winter Holidays: भगवंत मान सरकार ने पंजाब के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। ये अवकाश 24 दिसंबर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक रहेगा। इसके बाद एक जनवरी 2025 से स्कूल पहले की तरह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। पंजाब सरकार ने ये निर्णय बच्चों को ठंड के बढ़ते प्रभाव से बचाने व उन्हें सर्दी के दिनों में आराम देने के उद्देश्य से लिया है। Punjab Winter Holidays
पंजाब में पंचायतों चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की | Punjab Winter Holidays
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को स्थानीय निकाय विभाग की तिथि 22 नवंबर की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव कराने के कार्यक्रम की घोषणा की है। इस अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव दिसंबर के अंत तक कराए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है,
जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे, उनकी मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन सात दिसंबर को हो चुका है। इन सूचियों की प्रतियां संबंधित रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (एसडीएम) के कार्यालयों और अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कुल 37,32,636 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 19,55,888 पुरुष, 17,76,544 महिलाएं और 204 अन्य शामिल हैं।
गौरतलब है कि आयोग की ओर से घोषित चुनाव प्रोग्राम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अवधि नौ दिसंबर (सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक संबंधित रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय में) व 12 दिसंबर नामांकन भरने की अंतिम तिथि (दोपहर तीन बजे तक) निश्चित की गई है। इसके अलावा आयोग ने पड़ताल के लिए 13 दिसंबर व उम्मीदवारी वापिस लेने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर (दोपहर बाद तीन बजे तक) निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। चुनाव के लिए जरूरी ईवीएम्स का प्रबंध किया गया है। मतदान 21 दिसंबर को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान संपन्न होगा और उसी दिन मतदान केंद्र पर मतगणना की जाएगी। Punjab Winter Holidays
उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी, नगर निगमों के 381 वार्डों और नगर परिषदों/नगर पंचायतों के 598 वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है। कुल 1609 मतदान स्थल हैं, जिनमें 3809 मतदान बूथ शामिल हैं। इनमें से 344 मतदान स्थलों को अति संवेदनशील और 665 को संवेदनशील घोषित किया गया है। अति संवेदनशील मतदान स्थलों पर एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल की अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी और इन क्षेत्रों को मोबाइल गश्त के माध्यम से भी कवर किया जाएगा। आवश्यक संख्या में रिजर्व प्लाटून तैनात की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जिलों में पुलिस विभाग के कुल 21,500 जवान और होम गार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा।
श्री चौधरी ने बताया कि सिंगल मतदान केंद्र पर तीन कर्मचारी और दोहरे मतदान केंद्र पर चार कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसी तरह तिहरे मतदान केंद्र पर पांच, और कवाड मतदान केंद्र पर छह कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर सीपीएस और एसएसपी को सुरक्षा तैनाती बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। आर्म्स एक्ट के तहत, सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट हथियार जमा करने की आवश्यकता का आकलन करेंगे।
नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा चार लाख रुपए, नगर परिषद क्लास एक के लिए तीन लाख 60 हजार रुपए, नगर परिषद क्लास दो के लिए दो लाख 30 हजार रुपए और नगर परिषद क्लास तीन के लिए दो लाख रुपए तय की गई है। नगर पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा एक लाख 40 हजार रुपए तय की गई है।इसके अलावा लगभग 23 हजार चुनाव कर्मी, जिनमें आरओ/एआरओ/प्रेसाइडिंग आॅफिसर/पोलिंग आॅफिसर शामिल हैं, चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे। इसके अलावा, 25 आईएएस/पीसीएस अधिकारियों को उन जिलों में जनरल आॅब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जहां मतदान होगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया का सुचारू और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। Punjab Winter Holidays
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