नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्र सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ वॉट्सऐप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। वॉट्सऐप ने कोर्ट में अपील की है कि नए नियमों पर रोक लगे क्यों यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है। कोर्ट में वॉट्सऐप ने कहा कि ये कानून गैर संवैधानिक है क्योंकि यूजर्स की प्राइवेसी इससे खतरे में आती है। कानून के अनुसार वॉट्सऐप को सिर्फ उन लोगों की पहचान बतानी है, जिन पर गलत जानकारी साझा करने का विश्वसनीय आरोप है लेकिन वॉट्सऐप का कहना है कि वह यह नहीं कर सकती।
वॉट्सऐप के अनुसार, उसके मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड यानी कूट भाषा में होते हैं। उसका कहना कि नए नियम का पालन करने के लिए उसे मैसेज प्राप्त करने वालों के लिए और मैसेज को सबसे पहले शेयर करने वालों के लिए इस एन्क्रििप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक यह नहीं पता कि कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगी।
वॉट्सऐप प्रवक्ता ने इस मामले पर बयान देने से किया मना
इस मामले के जानकारों ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से भी इनकार कर दिया है। वॉट्सऐप प्रवक्ता ने भी इस मसले पर बयान देने से मना कर दिया है। हालांकि, यह केस भारत के फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जारी टकराव को और बढ़ा सकता है। बीते हफ्ते ही कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़े टूलकिट मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई थी। वॉट्सऐप ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से किए गए एक ट्वीट को मैन्युप्युलेटिव मीडया का टैक दिया था।
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