वित्त विधेयक पारित होने के बाद आ सकता है वक्फ संशोधन विधेयक

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New Delhi: वित्त विधेयक पारित होने के बाद आ सकता है वक्फ संशोधन विधेयक

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: ऐसे संकेत हैं कि सरकार संसद में वक़्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला विधेयक वित्त विधेयक 2024 के पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि इस समय आम बजट 2024-25 के तहत विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। संभवत: सात अगस्त को वित्त विधेयक यानी बजट के पारित होने के बाद बुधवार या गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक लाया सकता है। यह विधेयक पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। New Delhi

गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 12 अगस्त तक है। सरकार ने शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देशभर में वक्फ की 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं और वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में कुल मिलाकर करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ अधिनियम में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिये गये हैं। किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाये तो उसका मालिक सर्वोच्च अदालत में भी उसे चुनौती नहीं दे सकता है। वक्फ संपत्ति का प्रशासन में पंजीकरण नहीं हो सकता है। नये विधेयक में इस प्रकार के सभी असीमित अधिकारों को कम करके पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। New Delhi

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