विजय माल्या की संपत्ति को जब्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट होली के बाद करेगा सुनवाई | Vijay Mallya
Edited by Vijay Sharma
नई दिल्ली, (एसेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भगोड़े विजय माल्या (Vijay Mallya) की याचिका को थोड़े समय तक टाल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट मार्च में होली के बाद सुनवाई करेगा। यह याचिका माल्या ने भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ डाली थी। बता दें कि लगभग छह महीने पहले अपने और अपने रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले उन्होंने बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी जो की खारिज हो गई थी।
मार्च 2016 में ही माल्या लंदन भाग गया था।
अपनी दलील में माल्या ने कहा था कि वह केवल उन अनियमितताओं का अटैचमेंट चाहते थे जो किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित हैं। ज्ञात हो कि पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने जनवरी 2019 में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था। माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है। वह मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था।
- माल्या ने कहा था कि वह भारतीय बैंकों का पूरा बकाया मूल धन वापस करने के लिए तैयार है।
- लंदन हाई कोर्ट में अपील पर तीन दिन की बहस पूरी होने के बाद माल्या ने यह बात कही थी।
- अब माल्या पर कभी भी फैसला आ सकता है।
- माल्या ने कहा था कहा, भारत में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय वसूली के लिए अलग-अलग मुकदमा दर्ज किए हुए हैं।
- प्रक्रिया में उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा।
- बीते चार साल से उसके साथ सरकारी एजेंसियां अनुचित व्यवहार कर रही हैं।
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