वाराणसी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Case) परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट वीरवार को विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने अदालत में पेश कर दी।
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में पेश की गई रिपोर्ट पर जल्द ही फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने आज वाराणसी की स्थानीय अदालत में इस मामले की सुनवाई पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे के लिए अदालत द्वारा नियुक्त किए गए अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को वीडियोग्राफी सर्वे की शुरूआती रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश कर दी थी। गौरतलब है कि अदालत ने 17 मई को मिश्रा को दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में एडवोकेट कमिश्नर के पद से मुक्त करने का आदेश दिया था। विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने अदालत में मिश्रा द्वारा सर्वे रिपोर्ट के तथ्यों की जानकारी मीडिया में देने की शिकायत करते हुए उन पर सर्वे के काम में सहयोग न करने का आरोप लगाया था। अदालत ने सिंह को सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह की मदद से वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट 19 मई तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया था।