डॉग्स के लिए यूपी सरकार की नई गाइड लाइन, जारी 

Dog

अब 200 गज के मकान में मात्र  दो श्वान (डॉग्स ) पाल सकेंगे,सरकार ने जारी की गाइडलाइन, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा जुर्माना

गाजियाबाद (सच कहूँ /रविंद्र सिंह)।  प्रदेश के शहरों में जगह-जगह लगातार हो रहे स्ट्रीट डॉग्स के हमलों की खबर के बाद  डॉग्स प्रेमियों के लिए आखिर, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर राहत दी है।  अब  सरकार की ओर से श्वान (डॉग/कुत्ता) के पालने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के हिसाब से अब  अगर किसी को अपने घर में दो श्वान पालने है तो उसके लिए मकान का एरिया  भी सरकार ने निर्धारित  कर दिया है । दो श्वान को पालने के लिए कम से कम 200 वर्ग गज का मकान होना अनिवार्य है।

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अगर किसी को चार  श्वान तक पालने है तो उनके लिए मकान का एरिया 300 वर्ग गज होना अनिवार्य  है। इसके अलावा  पांच  श्वान तक पालने के लिए संबंधित एरिया का मकान होना चाहिए। और  पांच या इससे अधिक श्वान का पालन किया जाता है तो उसके लिए पशु शेल्टर होम के नियम लागू होंगे। उसके लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा। श्वान पशु शेल्टर होम एक निश्चित क्षेत्र में होगा। जहां पर्यवेक्षण एवं पर्याप्त देखभाल की सुविधा हो। श्वान पशु शेल्टर होम  सूचना नगर निगम/नगर निकाय  देनी होगी । श्वान पशु शेल्टर होम के  लाइसेंस का  प्रत्येक 6 माह में नवीनीकरण होगा ।

अब 4 श्वान पालने के लिए लाइसेंस जरूरी

सरकार ने श्वान (कुत्तों) के लाइसेंस के लिए भी अलग से नियम बनाए है। चार श्वान तक अगर एक परिवार में पालन होता है तो उसके लिए नगर निगम को एक वर्ष के लिए लाइसेंस बनना होगा। अगर इससे अधिक किसी घर में श्वान का पालन होता है तो प्रति श्वान का लाइसेंस केवल छह महीने का ही बनेगा। लाइसेंस बनाने के लिए नियम है कि आवेदक को श्वान के टीकाकरण की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बिना किसी भी श्वान का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और   आवारा श्वान के पालने को लेकर भी नए नियम बनाए गए है।
                                                                                        – क्या कहते है पशु कल्याण अधिकारी 

 नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी अनुज सिंह  का कहना है कि श्वान अगर निराश्रित, घायल या बीमार है तो  चार श्वान तक पालन किया जा सकता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन में  छूट होगी। इससे अधिक श्वान के पालने पर सरकार ने अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति  इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसपर  नगर निगम को पांच हजार रुपये तक के जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

डॉग प्रेमियों के लिए सलाह

1. कुत्तों को आरामदायक स्थान प्रदान करना चाहिए जिसमें वे खुश रह सकते हैं।
2. कुत्तों को नियमित अभ्यास करवाना चाहिए जैसे चलना, दौड़ना और खेलना।
3. कुत्तों को अच्छी आहार देना चाहिए जैसे दूध, रोटी, दाल और सब्जियां।
4. यदि कुत्ते को कोई बीमारी होती है तो उन्हें तुरंत एक वेटरनरी चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए।
5. जब कभी भी कुत्तों को बाहर ले जाया जाए तो उन्हें मुँह बंदी (मुच्छिका) लगाकर ले जाए। जिससे किसी हादसे को  टाला जा सकता है ।

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