विधायक कुलदीप सेंगर को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया गया |Unnao Rape Case
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कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया
Edited By Vijay Sharma
नई दिल्ली (एजेंसी)। उन्नाव दुष्कर्म केस (Unnao Rape Case) के दोषी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर की सजा पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे फैसला सुनाते हुए 25 लाख रुपये जुर्माना का भी ऐलान किया। बता दें कि जज धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सेंगर के वकीलों की तरफ से दिए गए हलफनामों को पढ़ा और केस में बहस हुई। इससे पहले मंगलवार को भी कोर्ट में कुलदीप की सजा पर बहस हुई थी।
सोमवार को कोर्ट ने कुलदीप को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और अपहरण का दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा पर हुई बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी विधायक के लिए अधिकतम सजा की मांग और पीड़ित के लिए उचित मुआवजा मांगा था। वहीं, सेंगर के वकीलों ने अदालत से उसे न्यूनतम सजा देने की प्रार्थना की थी।
ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा: कोर्ट |
Unnao Rape Case
सोमवार को तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप को दोषी मानते हुए कहा था कि एक ताकतवर इंसान के खिलाफ पीड़ित का बयान सच्चा और निष्कलंक है। पीड़ित की तरफ से कोर्ट में दोषी को उम्र कैद की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया था।
2017 का था मामला
- उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था।
- इसी साल जुलाई में पीड़ित की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी।
- हादसे में पीड़ित की चाची और मौसी की मौत हो गई थी।
- पीड़ित लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं।
- सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
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