कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने चोरी के दो आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2013 में आसिफ पुत्र हनीफ निवासी मोहल्ला आर्यपुरी कैराना व याकूब उर्फ कुम्मा पुत्र रफीक निवासी ग्राम पावटी कलां के विरूद्ध गढ़ीपुख्ता थाने पर चोरी का अभियोग पंजीकृत किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट ने आरोपी आसिफ व याकूब को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई कारावास की अवधि व तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
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