कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana: कोर्ट ने चोरी एवं गोवध के अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2009 में राहुल निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली में चोरी के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी राहुल को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana
दूसरा मामला वर्ष-2004 का है। रियासत निवासी ग्राम पलडी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध कोतवाली शामली पर गोवध निवारण अधिनियम की धारा-3/5/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी रियासत को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana
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