कैराना (सच कहूँ न्यूज)। गोकशी व कोर्ट के आदेश की अवहेलना के दो अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय (Court) ने दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2013 में शिवओम निवासी ग्राम दुल्लाखेड़ी के विरुद्ध कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में धारा-174,268,269,283 आईपीसी के तहत थाना गढीपुख्ता पर पंजीकृत किया गया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी शिवओम को दोषी करार देते हुए तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। Kairana News
अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दस दिवस के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। दूसरा मामला वर्ष-1992 का है। लिल्ला निवासी ग्राम अजीजपुर के विरूद्ध गोकशी के आरोप में धारा-5ए गोवध व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम के तहत थाना झिंझाना पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करके चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित की थी। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय के स्थगित होने तक के कारावास व 3050 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। Kairana News
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