रामपुर (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आजम खान की महत्वाकांक्षी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जौहर ट्रस्ट सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने के आरोप में करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना अदा करेगा। आजम खां यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलाधिपति हैं एवं जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम और पत्नी डॉ तजीन फातिमा ट्रस्ट की सदस्य हैं। उप जिलाधिकारी रामपुर ने गेट को सरकारी जमीन पर बनाए जाने के एवज में इसे तोड़ने और एक करोड़ 63 लाख रुपए जुमार्ना भरने के लिए ट्रस्ट को आदेश दिए थे जिसके खिलाफ जौहर ट्रस्ट ने जिला जज के यहां वाद दायर दिया था।
क्या है मामला:
जिला जज ने गेट तोड़ने पर तो रोक लगा दी थी लेकिन जुमार्ना एक करोड़ 63 लाख रूपए भरने का आदेश दिया था। इस पर जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने गेट तोड़ने पर रोक लगाते हुए साथ ही जुमार्ने की धनराशि कम करते हुए ट्रस्ट को करीब 50 लाख रूपए जमा करने के आदेश दिए थे जिसके तहत अब जौहर ट्रस्ट को यह जुर्माना जमा करना पड़ेंगा वहीं अब जौहर ट्रस्ट ने 49 लाख 14 हजार रूपए जमा करने के लिए स्थानीय अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है।
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