चंडीगढ़ में स्पीड लिमिट को लेकर नए नियम हुए आज से लागू
चंडीगढ़ (एम के शायना)। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में वाहनों की स्पीड लिमिट को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं। शहर में स्कूल- कॉलेज व हॉस्पिटल के सामने से गुजरते वक्त वाहनों की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है। प्रशासन की ओर से नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्पीड लिमिट के नए नियम आज से पूरे शहर में लागू हो रहें हैं। ऐसे में चंडीगढ़ में वाहन चालकों को सतर्कता बरतना बेहद ही जरूरी हो गया है। वाहन चालकों को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना होगा कि शहर की कौन सी सड़कों पर स्कूल और हॉस्पिटल है। नए ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों को चालान के रूप में भारी- भरकम जुमार्ने का भुगतान करना पड़ सकता है।
बता दें कि अप्रैल 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्पीड लिमिट संबंधी नियमों में संशोधन कर नए नियम लागू किए थे। इसके तहत आठ पैसेंजर तक की क्षमता के वाहनों के लिए डिवाइडर वाली सड़क पर स्पीड लिमिट अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, शहर की भीतरी सड़कों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और सेक्टर के भीतर की सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। वहीं नौ लोगों से अधिक की क्षमता वाले वाहनों के लिए डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किलोमीटर तथा सिंगल व सेक्टर के भीतर की सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
दोपहिया वाहनों के लिए स्पीड लिमिट
वहीं टू- व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों के लिए डिवाइडर वाली सड़क पर 45 किलोमीटर तथा सिंगल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके अलावा व्यवसायिक वाहनों के लिए डिवाइडर वाली सड़क पर 50 किलोमीटर तथा सिंगल व सेक्टरों के अंदर वाली सड़कों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की गई है।
ऑनलाइन कैमरों के जरिए चालान
बता दें कि चंडीगढ़ शहर में अधिकतर चालान हाईटेक सीसीटीवी कैमरों की मदद से काटे जा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही महिलाओं व 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में चंडीगढ़ में ड्राइविंग करते समय अब आपको पहले से अधिक सतर्क रहना होगा, नहीं तो भारी- भरकम जुमार्ने के साथ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है।
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