Traffic News: आजकल आपने देखा होगा कि वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग तो बहुत लोग करते हैं। लेकिन जो लोग हेलमेट को सहीं से नहीं पहनते, अब उनका भी चालान काटा जाऐगा। क्योंकि यह ट्रैफिक नियम हाल ही में लागू किया गया हैं, इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका1000 से 2000 रुपए तक का चालान भी काटा जा सकता हैं। क्योंकि नियम पता होने के बाद भी लोग हेलमेट को नहीं पहनते और उसमें भी गलतियां करते हैं। आईये जानते हैं कि कैसे हम सही तरीके से हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं आप अपना चालान भी कटने से बचा सकते हैं।
हेलमेट पहनने का सही तरीका| Traffic News
दोस्तो आपको बता दें कि जब भी आप अपने टू-व्हीलर वाहन को लेकर घर से चले, तो अपना हेलमेट पहनना कभी नहीं भूलना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि एक्सीडेंट के समय आपके सिर पर कोई चोट ना लगे। आपको पता होगा, कि एक्सीडेंट के ज्यादतर कैसो में सिर पर चोट लगने के कारण बहुत से लोग अपनी जान भी गवा देते हैं। वहीं जब भी आप हेलमेट पहने तो ध्यान रहे कि वह आपके सिर पर एकदम सही से आ जाए। इसके साथ ही आप स्ट्रिप को भी सही से जरूर लगा ले। क्योंकि कई लोग सिर्फ चालान के डर से ही हेलमेट का प्रयोग करते हैं। हलस कारण से लोग हेलमेट में स्ट्रिप को लॉक करना ही भूल जाते हैं। वहीं ऐसी स्थिति में आपका चालान भी काटा जा सकता है।
2000 रुपए का कट सकता हैं चालान
जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में कई बदलाव कि ए है उसी दौरान टू-व्हीलर चलाने वालक लोगों के हेलमेट न पहनने या फिर ठीक से हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर 2,000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा। जिसके चलते यदि बाइक सवार ने हेलमेट तो पहना है, मगर वह खुला हुआ है, तो स्थिती में 1,000 रुपए का जुमार्ना आपको देना ही पडेÞगा। वहीं आपने हेलमेट तो पहन तो लिया। लेकिन सिर पर बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट करके नहीं पहनी है। तो भी आपका 1 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा. यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपक ो 2000 रुपए का चालान देना होगा।
हेलमेट पर करक मार्क होना अनिवार्य
अधिक जानकारी के मुताबिक आपके हेलमेट पर भारतीय मानक ब्यूरो करक का चिह्न होना चाहिए। यदि यह मार्क हेलमेट पर नहीं होता, तो आप पर 1,000 का जुमार्ना भरना पड़ सकता है। यानी की आपको वाहन चलाते वक्त सिर्फ करक मार्क वाला हेलमेट को ही पहनना हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी एमवीए के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान लगाया जाएगा।