कुछ खास हिस्से अंकित होना जरूरी
नई दिल्ली। गौरतलब है कि नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए (RBI New Guideline) जाते हैं, देश भर में नोटबंदी के बाद नोटों को लेकर कई तरह की वायरल और फर्जी खबरों के बीच बैंक आपके लिए एक खास आॅफर लेकर आया है, जिसमें आपको बिल्कुल नए नोट मिलेंगे।इसके लिए नजदीकी शाखा में संपर्क करना होगा। पीएनबी ने अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा है कि अगर आप भी 100, 200, 500 रुपये के पुराने या कटे-फटे नोट बदलना चाहते हैं तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। आप अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं। यहां आप नोट और सिक्कों की अदला-बदली कर सकते हैं।
ऐसे नोट नहीं होंगे एक्सचेंज | RBI New Guideline
आरबीआई के मुताबिक कोई भी फटा हुआ नोट तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसका कोई हिस्सा गायब हो या जिसमें दो से ज्यादा टुकड़े हों और उसे एक साथ चिपकाया गया हो, बशर्ते कि उसका कोई जरूरी हिस्सा गायब न हो। अगर करेंसी नोट के कुछ खास हिस्से जैसे जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वाटर मार्क आदि भी गायब हैं तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा। लंबे समय से बाजार में चलन के कारण अनुपयोगी हो चुके गंदे नोटों को भी बदला जा सकता है।
ऐसे नोटों को आरबीआई कार्यालय से बदला जा सकता है, बहुत जले हुए नोट, या एक साथ चिपके हुए नोट भी बदले जा सकते हैं, लेकिन बैंक उन्हें नहीं लेगा, आपको उन्हें आरबीआई के निर्गम कार्यालय में ले जाना होगा। याद रखें कि संस्था द्वारा इन बातों की निश्चित रूप से जाँच की जाएगी कि आपके नोट को हुआ नुकसान वास्तविक है और जानबूझकर क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है।
नोट न बदलने पर कर सकते हैं शिकायत | RBI New Guideline
रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास भी पुराने या कटे-फटे नोट हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर ऐसे नोटों को बदलवा सकते हैं। अगर कोई बैंक कर्मचारी आपका नोट बदलने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना होगा कि नोट की हालत जितनी खराब होती है, उसकी कीमत उतनी ही कम होती जाती है।
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