हाई कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ी तो पूरे चुनाव को भी कर सकते हैं खारिज
चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)।
हरियाणा में 22 साल के बाद होने वाले छात्र चुनाव आज प्रदेशभर में होने जा रहे हैं परंतु इसमें जीत व हार प्राप्त करने वालों का भविष्य हाई कोर्ट के हाथों में ही रहेगा, क्योंकि कुछ छात्र संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका डालते हुए इस चुनावी प्रक्रिया को खारिज करने की मांग कर दी है। शुरुआती सुनवाई में छात्र चुनाव पर स्टे तो नहीं लगाई गई है परंतु इतना हाई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट पूरी चुनाव प्रिक्रिया भी रद्द कर सकता है। इसलिए भविष्य हाई कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा।
जानकारी अनुसार हरियाणा में बुधवार को सभी कॉलेजों व यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव होने जा रहे हैं जिसको लेकर कुछ छात्र संघ चुनावों में भाग लेते हुए अपनी किस्मत को अजमाने में लगे हुए हैं तो कुछ छात्र संगठन इन चुनावों में हो रही धक्केशाही के सहित सरकार की दखलअंदाजी को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। छात्र संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट पूरे चुनाव को खारिज भी कर सकता है हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया है द्य कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि अगर चुनाव प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती तो शायद कोर्ट इस पर हो सख्त रुख अपना सकता था द्य हाईकोर्ट ने कहा सरकार को कहा है कि कल होने वाले चुनाव कोर्ट में दायर याचिकाओं के फैसले पर निर्भर करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट पूरे चुनाव को भी रद्द कर सकता है।
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