तिरुवनंतपुरम 08 जनवरी (एजेंसी)
केरल सरकार हड़ताल, बंद और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान निजी संपत्ति को नष्ट करने से रोकने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। सरकार ने विरोध प्रदर्शन के दौरान निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर “निजी संपत्ति को नुकसान की रोकथाम और मुआवजा अध्यादेश -2019” लाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार शाम कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी सदाशिवम से अध्यादेश लाने की अनुशंसा की है।
इस अध्यादेश में पांच साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान हैं। यदि नुकसान विस्फोट या आग के कारण होता है तो आरोपी को दस साल की कैद या आजीवन कारावास मिल सकता है। ऐसे कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष की सुनवाई और नुकसान की भरपाई के लिए 50 प्रतिशत की बैंक गारंटी देने के बाद ही जमानत दी जाएगी। यह अध्यादेश सरकार को उन लोगों से मुआवजा लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने में मदद करेगा जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं।
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।