गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। पुलिस राईडर पर तैनात पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर घायल कर देने के मामले व सरकारी काम में बाधा डालने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर वाहन चालक को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 18 अगस्त 2019 को पुलिस राईडर पर तैनात पुलिसकर्मी रोहित ने न्यू कालोनी थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि वह होमगार्ड कर्मी के साथ रात्रि में पुलिस राईडर पर गश्त पर था। मध्यरात्रि में एक सफेद रंग की कार का चालक तेजी से अपनी कार दौड़ा कर लाया। उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुका नहीं और उसने जान से मारने की नीयत से उसे सीधी टक्कर मारी। जिससे वह टक्कर लगते ही कार के बोनट पर उछल कर गिर गया और चालक कार दौड़ाता रहा। मदनपुरी क्षेत्र में वह किसी तरह से बोनट से उतरा और कार चालक अपनी कार भगाकर ले गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दजज् कर शिवाजी नगर क्षेत्र के कृष्णपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।