कैराना (सच कहूँ न्यूज)। करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व कसेरवा नहर पटरी पर राहगीर से बैग छीनने के आरोपी को सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। Kairana News
कोर्ट मोहर्रिर विनय फोगाट ने बताया कि 02 फरवरी 2016 को आदर्शमण्डी थानाक्षेत्र के मोहल्ला तेजसिंह कॉलोनी, रेलपार कस्बा शामली निवासी मोहित पंवार से कसेरवा नहर पटरी से गुजरते वक्त अज्ञात बदमाश बैग छीनकर फरार हो गए थे, जिसमें 22 हजार रुपये व एक मोबाइल था। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट आदर्शमण्डी थाने पर दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में मुबारिक उर्फ भोला निवासी ग्राम भूरा कोतवाली कैराना का नाम प्रकाश में आया था। Kairana News
पुलिस ने आरोपी मुबारिक उर्फ भोला को गिरफ्तार करके युवक से छीना गया बैग बरामद कर लिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को मजिस्ट्रेट ने पत्रावलियों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी मुबारिक उर्फ भोला को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए है।
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