चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Bijli Vitran Nigam: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिजली विभाग की खामियों के चलते बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को 3 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने पानीपत निवासी कपिल ग्रोवर की “सोलर कनेक्शन के उपरांत बिजली बिल में सुधार न होने” की शिकायत में देरी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। Chandigarh News
शिकायतकर्ता ने 1 जुलाई 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने 1 मार्च 2024 को सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसे 5 अप्रैल 2024 को जारी कर दिया गया, लेकिन यह जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट नहीं की गई। परिणामस्वरूप, उनका बिजली बिल सोलर यूनिट की कटौती के बिना 8 हजार 240 रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ जारी किया गया। Chandigarh News
इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जूनियर इंजीनियर सुखविंदर सिंह द्वारा कनेक्शन अपडेट करने में देरी की गई और सोलर मीटर की प्रारंभिक रीडिंग गलत डाली गई, जिससे उपभोक्ता को गलत बिल थमाया गया। इस लापरवाही के लिए आयोग ने जूनियर इंजीनियर पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता को 3 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। Chandigarh News
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