दोषियों पर पांच -पांच हजार रुपए का आर्थिक जुमार्ना
नवादा (एजेंसी)। बिहार में नवादा जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सप्तम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जिले के नरहट थाना के हसनपुर गांव निवासी अवधेश राजवंशी की हत्या के आरोप में रामस्वरूप राजवंशी, बालो राजवंशी और छोटू राजवंशी को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर पांच -पांच हजार रुपए का आर्थिक जुमार्ना किया गया है। जुमार्ना की राशि भुगतान नहीं करने पर दोषियों को चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में नामजद श्याम और सुरेश राजवंशी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है।
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