कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने कातिलाना हमले व धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष-2018 में गुरजंट उर्फ जिंटा निवासी धलावली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर व अमरीत उर्फ अमृत निवासी सेक्टर-02 मोहल्ला विकास नगर करनाल हरियाणा के विरूद्ध थाना झिंझाना पर धारा-307/34 आईपीसी आदि के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी विशेष) की अदालत में विचाराधीन था। Kairana News
गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी गुरजंट उर्फ जिंटा व अमरीत उर्फ अमृत को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2004 का है। ब्रह्मपाल निवासी कावली रोड देहरादून के विरुद्ध थाना झिंझाना पर धोखाधड़ी के आरोप में धारा-420 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी ब्रह्मपाल को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
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