नए कानून के तहत कैराना में दर्ज हुआ धमकी देने का मुकदमा

Bareilly News
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कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कैराना कोतवाली पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत धमकी देने का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा निवासी वकील चौहान ने कोतवाली कैराना पर मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि विगत 14 जून को वसीम, सरवर, मुनव्वर व जुनैद निवासीगण ग्राम तीतरवाड़ा ने उसके भतीजे सादिक को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका मुकदमा कोतवाली कैराना पर दर्ज है। Kairana News

घटना में नामजद एक आरोपी को पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि तीन आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे है। आरोपी जुनैद मामले में फैंसला न करने पर उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की गुहार लगाई है। वहीं, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-351(4) के तहत जान से मारने की धमकी देने का अभियोग दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। नए कानून के तहत यह कोतवाली कैराना पर दर्ज होने वाला पहला मुकदमा है, जो 02 जुलाई को दोपहर 02:14 बजे दर्ज हुआ है। Kairana News

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