Haryana Assembly Elections: चुनावों में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पेड न्यूज़ पर रहेगी पैनी नजर!

Haryana Assembly Elections

Haryana Assembly Elections: चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी कमेटी

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में आगामी एक अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर निरंतर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग करेगी तथा पेड न्यूज पर भी पैनी नजर रखेगी। Haryana Assembly Elections

इसके अलावा मीडिया माध्यमों पर चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन व प्रसारण से पूर्व प्रमाण पत्र भी यही कमेटी प्रदान करेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने आदर्श आचार संहिता के अनुरूप राजनीतिक दलों से प्रचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा वहीं प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि विज्ञापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय पूर्व एमसीएमसी कमेटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन सामग्री की जांच कर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगी। Haryana Assembly Elections

उम्मीदवार चुनाव में 40 लाख से अधिक नहीं कर सकते खर्च: शर्मा

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा तय की है, प्रत्याशी अपने चुनाव में 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों को खर्च किए जाने वाले का हिसाब रखना होगा। चुनावी खर्च के लिए नामांकन से पहले अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कार्यालय में अधिकतम चार व्यक्तियों को अपने साथ लाने की अनुमति होगी। आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें विधानसभा प्रत्याशी के लिए 40 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रत्याशी अपने चुनाव में इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते।

प्रत्याशी को चुनावी खर्च का ब्यौरा रखना होगा तथा अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को प्रतिभूति राशि के तौर पर दस हजार रुपए जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 5 हजार रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रत्याशियों के साथ साथ जिला के आमजन से भी आदर्श आचार संहिता की पालना करने की अपील की है ताकि जिला में चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

सभी बैंक संदिग्ध बैंक निकासी बारे तुरंत करें रिपोर्ट: निर्वाचन अधिकारी

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि सभी बैंकों को एक दिन में 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी निकासी की दैनिक रिपोर्ट देनी होगी। आम चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से 10 लाख रुपए से अधिक की ट्रांजेक्शन होती है तो उसे नोटिस किया जाए और उसकी सूचना आयकर विभाग सहित जिला प्रशासन को दें।

उन्होंने बताया कि दस लाख से अधिक की बड़ी राशि की निकासी की किसी भी संदिग्ध प्रकृति के मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी बैंक चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से बैंक खाता खोलने, चेकबुक के साथ पासबुक जारी करने के लिए विशेष विंडो की व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बैंक कैश मूवमेंट की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और पूरा रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें।

चुनाव प्रचार काफिले में 10 वाहनों की अनुमति | Haryana Assembly Elections

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल व चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की पालना कर प्रशासन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वच्छ व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने में पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए चलने वाले काफिले में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर दस से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। अगर गाड़ी ज्यादा है तो 10 गाडिय़ों के बाद दूसरे काफिले में 100 मीटर की दूरी होना आवश्यक है।

वहीं हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 में चुनाव लडऩे वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव अवधि के दौरान अस्थायी कार्यालय स्थापित करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करके ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। Haryana Assembly Elections

इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल या धार्मिक स्थल परिसर, शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल के समीप भी कार्यालय नहीं खोला जा सकता। ऐसा कोई भी कार्यालय किसी मौजूदा मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोला जाएगा। चुनाव कार्यालयों में पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर लगाने की अनुमति होगी, जिस पर पार्टी का प्रतीक या उम्मीदवार की तस्वीर हो। बैनर का आकार 4&8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। Haryana Assembly Elections

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