कोच्चि (एजेंसी)। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किये जाने को लेकर राज्य सरकार से अगले गुरुवार तक अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति टी.आर. रवि ने परिधान की दुकानें खोलने की अनुमति की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार दुकानें खोलने पर नीतिगत फैसला ले।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य में विभिन्न सार्वजनिक जगहों का यही दृश्य है। सिर्फ इतना ही कि लोग मॉस्क पहन रहे हैं। कोरेना वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत राज्य में अभी सप्ताहंत लॉकडाउन लागू है।
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