कोर्ट ने कहा-किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर जनहित याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती
Supreme Court: नई दिल्ली (एजेंसी)। सच्चे समाज सुधारक व डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां को परोल या फरलो दिए जाने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष को मिली राहत को चुनौती नहीं दी जा सकती। Ram Rahim Parole News
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह याचिका दाखिल की थी। इसमें 2022 से अब तक पूज्य गुरु जी को दी गई पेरोल व फरलो का विरोध किया गया था। पूज्य गुरु जी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह याचिका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते दाखिल की गई है। रोहतगी ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी खुद को धार्मिक संस्था कहती है,
उसकी तरफ से ऐसी याचिका का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस बात को भी नोट किया कि हाई कोर्ट ने एक मामले में यह कहा था कि पूज्य गुरु जी द्वारा पेरोल की मांग पर राज्य सरकार नियमों के मुताबिक विचार कर सकती है। उधर, डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र खुराना के अनुसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हरियाणा सरकार द्वारा पूज्य गुरु जी को दी जा रही पेरोल व फरलो नियमों के अनुसार है। Ram Rahim Parole News