मण्डावर रेत खनन प्वाइंट तीन महीने के लिए बंद

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Kairana News: मण्डावर रेत खनन प्वाइंट तीन महीने के लिए बंद

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रशासन ने की कार्यवाही

  • जिलाधिकारी शामली द्वारा दाखिल हल्पनामे एवं संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर एनजीटी ने दिए थे खनन बंद करने के निर्देश

कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: प्रशासन ने यमुना खादर के मण्डावर में संचालित रेत खनन प्वाइंट को तीन महीने के लिए बंद करा दिया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रशासन ने यह कार्यवाही की है। डीएम शामली के हल्पनामे व संयुक्त समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के बाद विगत 27 जनवरी को एनजीटी की प्रधान पीठ ने सुनवाई के दौरान खनन बंद कराए जाने के निर्देश दिए थे। Kairana News

शनिवार को एसडीएम कैराना स्वप्निल कुमार यादव व जिला खनन अधिकारी आशीष द्विवेदी यमुना खादर क्षेत्र के मण्डावर में पहुंचे। जहां पर उन्होंने एनजीटी के निर्देशों का हवाला देते हुए आवंटित पट्टे पर किये जा रहे खनन कार्य को बंद करा दिया। उन्होंने खान संचालक को निर्देशों की अवहेलना करके खनन करते हुए मिलने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। एसडीएम ने बताया कि पिछले काफी समय से उक्त मामला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में विचाराधीन था। विगत दिनों प्राधिकरण में हुई सुनवाई के दौरान रेत खनन प्वाइंट को बंद करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते आगामी 07 मई 2025 तक के लिए खनन कार्य को बंद कराया गया है। Kairana News

यह है मामला…

यमुना खादर के मण्डावर में शासन स्तर से पांच वर्ष के लिए रेत खनन हेतु पट्टा आवंटित किया गया था। खान संचालक पर आवंटित क्षेत्र से बाहर जाकर रेत खनन करने तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप लगाए गए थे। मामले के सम्बंध में गांव मण्डावर निवासी फारुख चौहान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में याचिका दाखिल की थी। प्राधिकरण ने 13 मई 2024 को सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को संयुक्त समिति गठित करके 06 अगस्त 2024 तक खनन सम्बन्धी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद संयुक्त समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में एनजीटी में प्रेषित की। Kairana News

रिपोर्ट में आवंटित क्षेत्र से बाहर खनन किये जाने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पूर्व में भी उक्त खनन कंपनी पर नियम विरुद्ध खनन करते हुए पाए जाने पर 28 फरवरी 2023 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 74 लाख, 94 हजार व 950 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन जुर्माना राशि अभी तक जमा नही की गई। खान कंपनी की हठधर्मिता व नियम विरुद्ध खनन करते हुए पाए जाने पर विगत 27 जनवरी को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने मण्डावर खान को बंद कराने के निर्देश दिए थे। Kairana News

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