Haryana News: हरियाणा में सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 5 नम्बरों को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला, इन भर्तियों पर पड़ेगा असर

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Haryana News: हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 5 नंबर का आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला, इन भर्तियों पर पड़ेगा असर

High Court of Punjab and Haryana:  चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा में रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा सरकार ने नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछले आवेदकों को 5 अंक देने का प्रावधान किया था। इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे के साथ ही हरियाणा में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। Haryana News

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क्या है मामला | Haryana News

हाईकोर्ट में सरकार के सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के विरोध में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है।

इन भर्तियों पर होगा असर

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा में ग्रुप सी और डी के अलावा टीजीटी भर्ती पर असर पड़ेगा। इन भर्तियों में अब पांच नंबर का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं इन नंबरों के आधार पर जिन भर्तियों में नियुक्ति मिल चुकी है, उन पर भी दोबारा परीक्षा हो सकती है।