PPF New Rules: सरकार ने PPF खाते के नियमों में किया ये बड़ा बदलाव, जानें नया अपडेट

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PPF New Rules: सरकार ने PPF खाते के नियमों में किया ये बड़ा बदलाव, जानें नया अपडेट

PPF New Rules:: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को देशभर के पब्लिक प्रोविडेंड फंड (पीपीएफ) खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए पीपीएफ खाते में नॉमिनी अपडेट या बदलने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देने की बात कही है। सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की एक पोस्ट में कहा कि उन्हें पता चला है कि कई वित्तीय संस्थान नॉमिनी अपडेट करने के लिए फीस ले रहे थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव करके इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। PPF News

नॉमिनी बदलने या अपडेट करने के लिए कोई चार्ज या फीस नहीं | PPF News

यानी अब निवेशकों को पीपीएफ में नॉमिनी बदलने या अपडेट करने के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज या फीस नहीं देनी होगी। वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे कहा कि इसके लिए सरकार ने गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जनरल रूल्स में बदलाव करते हुए 2 अप्रैल 2025 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए नॉमिनी अपडेट या बदलाव के लिए लिया जाने वाला 50 रुपये की फीस समाप्त कर दी गई है।पोस्ट में आगे कहा गया कि हाल ही में पारित बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत खाताधारकों को अपने जमा पैसों के भुगतान, कस्टडी में सुरक्षित रखे गए सामान और लॉकर के लिए 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा भी दी गई है।

पीपीएफ एक सुरक्षित निवेश स्कीम है। सरकार की ओर से इस पर 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दिया जाता है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष की है, जिसे आप मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि पीपीएफ में मैच्योरिटी पर मिलने वाला सारा पैसा टैक्स फ्री होता है। इसके साथ ही पीपीएम में निवेश करने पर पुरानी टैक्स रिजीम में सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट प्रतिवर्ष मिलती है। PPF News

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