Haryana Election 2024: 5 अक्टूबर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी शांतनु शर्मा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर 3 अक्तूबर को शाम 6 बजे से प्रतिबंध लग जाएगा। शाम 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। Haryana Election
इसके साथ ही, आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़कर, पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। जिला की चारों विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है।
केवल अधिकृत व्यक्ति ही कर सकेंगे प्रवेश
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने विधानसभा आम चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि मतदान केंद्रों में केवल निर्धारित व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
बुधवार को जारी आदेशों के अनुसार 5 अक्टूबर को मतदान के दिन मतदान केंद्रों में केवल मतदाता, पोलिंग आॅफिसर, प्रत्येक उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेंट और प्रत्येक उम्मीदवार का एक समय में एक मतदान एजेंट, भारत के चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर मौजूद पब्लिक सर्वेंट, मतदाता के साथ गोद में बच्चा, अंधे या अशक्त मतदाता के साथ आने वाला व्यक्ति जो बिना मदद के हिलडुल नहीं सकता या मतदान नहीं कर सकता और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या मतदान में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से प्रवेश दे सकते हैं। Haryana Election
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