दवा विक्रेता ने मांगी ज्यादा कीमत तो होगी कार्रवाई

The drug dealer asked for a higher price then action will be taken

अधिकतम मूल्य सूची जारी

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा के आयुक्त ने कोविड-19 के प्रबंधन हेतू इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं की अधिकतम मूल्य सूची जारी की है। राज्य सरकार द्वारा कालाबाजारी, मुनाफाखोरी तथ अवैध भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए सूची जारी की है। आयुक्त के अनुसार कोविड-19 की आवश्यक दवाईयों मूल्य सूची इसलिए जारी की गई हैं, ताकि कोई भी दवा विक्रेता निर्धारित कीमत से अधिक राशि न वसूल सकें। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी मैडीकल स्टोर संचालक निर्धारित की गई मूल्य सूची से अधिक कीमत लेता है तो उसके विरूद्ध अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, सिविल सर्जन/दवा नियंत्रण अधिकारी से शिकायत कर सकता है।

उन्होंने बताया कि डौक्सीसिक्लिन 100एमजी की अधिकतम कीमत 0.91 रुपए(एक टेबलेट), पैरासिटामोल 650 एमजी (15 टेबलेट) कीमत 1.73 रुपए (एक टेबलेट), मिथाइल प्रैडनीसोलोन 16एमजी कीमत 8.37 रुपए (एक टेबलेट) व 8 एमजी की कीमत 4.79 रुपए (एक टेबलेट) निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अजीथ्रोमाइसिन 500 एमजी की कीमत 19.99 रुपए (एक टेबलेट), शेलकाल 500 एमजी(30 टेबलेट), विटामिन 12 एमजी(एक टेबलेट), जिंक(15 टेबलेट), जिंक-सी, आइवरवैक्टिन 12, जिंको, 12 इवोडी(एक टेबलेट) तथा जिंकविट(15 पीस) प्रिंटिड एमआरपी पर मिलेगी।

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