चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Tarunpreet Singh Sond: पंजाब के श्रम विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान कई जनहित-कारी कार्य किए हैं। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के लिए पूरे पंजाब में विशेष कैंप लगाए गए। इसके अलावा, कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने सोमवार को बताया कि श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को डिजिटाइज कर दिया गया है। सौंद ने बताया कि पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए पंजीकरण फॉर्म को सरल बनाया है और फॉर्म नंबर 27 का पंजाबी अनुवाद किया है। Chandigarh News
यदि किसी मजदूर के आवेदन पर कोई आपत्ति होती है तो इसकी जानकारी उसे एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। अब लेबर इंस्पेक्टरों को 14 दिनों के भीतर पंजीकरण/नवीनीकरण से संबंधित आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी। श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा वजीफा योजना, एलटीसी योजना, और शगुन योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों में छूट दी गई है।
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