1984 anti-Sikh riots: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज यानि शुक्रवार को सीबीआई को 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत द्वारा टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147 153ए, 188, 295, 436, 451, 380, 149, 302 और 109 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। मई 2023 में दायर अपने आरोपपत्र में, सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुई भीड़ को ह्यउकसाने, भड़काने और भड़कानेह्ण का आरोप लगाया था। Jagdish Tytler
”टाइटलर ने चिल्लाते हुए भीड़ को उकसाया कि ‘सिखों को मार डालो’ ”
रिपोर्ट में बताया गया है कि एक गवाह के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि टाइटलर गुरुद्वारे के सामने एक सफेद एंबेसडर कार से उतरे और चिल्लाते हुए भीड़ को उकसाया कि ह्यसिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी माँ की हत्या कर दी है!ह्ण भीड़, जोकि पहले से ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या से नाराज थी, ने फिर तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी।
अधिकांश गवाहों ने कहा कि वे यह सुनने में विफल रहे कि टाइटलर ने भीड़ से क्या कहा, लेकिन उन्होंने टाइटलर को कार से उतरते और भाषण देते हुए देखा, जिससे दंगा भड़क गया। पिछले साल अगस्त में, एक सत्र अदालत ने मामले में टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसके लिए 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत की आवश्यकता थी। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं। Jagdish Tytler
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