कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने चोरी (Theft) के एक आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर 18 माह के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि इसी वर्ष विशाल निवासी ग्राम पेलखा थाना गढीपुख्ता के विरूद्ध झिंझाना थाने पर चोरी एवं बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके कैराना स्थित न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने आरोपी विशाल को दोषी मानते हुए 18 माह के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दो माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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