कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने चोरी एवं बरामदगी के मामले में आरोप सिद्ध पाए जाने पर एक आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2023 में राजपाल उर्फ राजेश निवासी ग्राम गोंदर थाना निसिंग जनपद करनाल हरियाणा के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर चोरी एवं बरामदगी के आरोप में धारा-379 व 411आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी राजपाल उर्फ राजेश को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। Kairana News
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