कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने अमानत (Amaanat) में खयानत के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर 11 माह व सात दिन के कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2022 में मुर्सलीन निवासी मोहल्ला बाबूपुरा गंगोह रोड़ कस्बा जलालाबाद के विरूद्ध थानाभवन थाने पर धारा-406 व 411 आईपीसी के तहत अमानत में खयानत का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लोहे का गाटर बरामद किया था। Kairana News
विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी मुर्सलीन को अमानत में खयानत का दोषी करार देते हुए 11 माह व 07 दिन के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने पांच दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। Kairana News
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