पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश पर
हुई कार्रवाई | Third Degree
फिरोजपुर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर थाना कैंट पुलिस ने शनिवार को इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस मुलाजिम और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला 2017 का अवैध तरीके से युवती को हिरासत में लेकर सीआईए स्टाफ में निर्वस्त्र कर थर्ड डिग्री देने और उसे धमकाने के आरोप का है। पीड़िता निवासी बठिंडा के वकील कुशाग्र महाजन ने बताया कि फिरोजपुर पुलिस ने महिला को अवैध तरीके से हिरासत में लेकर उसे सीआईए स्टाफ में कई पुलिस अधिकारियों के सामने निर्वस्त्र कर थर्ड डिग्री दी थी। जिस कारण महिला जख्मी हो गई थी।
इसके बाद वह खुद सरकारी अस्पताल में दाखिल हो गई थी और डॉक्टर ने उसके शरीर पर लगे चोटों के निशान पर एमएलआर काटी थी। महाजन के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के बाद भी फिरोजपुर पुलिस ने आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट का सहारा लिया।
महाजन ने बताया कि जब महिला ने हाईकोर्ट में अपनी शिकायत दायर की तो फिरोजपुर पुलिस किसी और डॉक्टर से एमएलआर कटवाकर ले आई कि शरीर पर चोट नहीं थी। आरोप है कि जब पीड़िता फरीदकोट मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल थी तो इंस्पेक्टर राकेश कुमार (नंबर-59 एफआर) उसके पास आया था और उसे धमकाया था कि कोई शिकायत की तो अंजाम ठीक नहीं होंगे।
हाईकोर्ट में 19 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी | Third Degree
इस बारे में उनके पास एक वीडियो भी है। महाजन का कहना है कि पीड़िता उन सभी पुलिस मुलाजिम और अधिकारियों को जानती है, जो उस समय मौजूद थे जब उसे सीआईए स्टाफ में निर्वस्त्र कर थर्ड डिग्री दी जा रही थी। उसे उनके नाम नहीं मालूम लेकिन उसने कोर्ट से कहा कि यदि उसके सामने मुलाजिम और अधिकारी आएंगे तो वह उन्हें पहचान लेगी। थाना कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इंस्पेक्टर राकेश कुमार समेत अज्ञात बारह पुलिस अधिकारी व मुलाजिमों के खिलाफ धारा 167, 323, 343, 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट में 19 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
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