कैराना। न्यायालय ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान तथा विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 13 मई 2021 को थानाभवन क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव मालैंडी निवासी विकास पुत्र ओमपाल उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।
बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म किये जाने की पुष्टि हुई। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किये गए।
बुधवार को विद्वान न्यायाधीश मुमताज अली ने पत्रवालियों के गहन अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी विकास को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है।
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