कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी ठहराया गया युवक एक दिन पूर्व कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही भूमिगत हो गया था। Kairana News
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि विगत 23 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति ने थाना झिंझाना पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत निवासी संजू अपने साथी गौरव के साथ उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। जहां पर संजू ने उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दो दिन बाद किशोरी को बरामद करने के साथ ही दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। Kairana News
यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय(पॉक्सो विशेष) में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी संजू को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने तथा जबरदस्ती दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। दोषी ठहराया गया युवक संजू विगत मंगलवार को मामले में कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही फरार हो गया था, जिसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। Kairana News
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