कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने अवैध शराब तस्करी के आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुण्डीर ने बताया कि झिंझाना पुलिस ने विगत 14 जनवरी 2023 को चेकिंग के दौरान टपराना निवासी नसीर को गांव के ही ईदगाह के निकट से दस लीटर अपमिश्रित शराब व 500 ग्राम यूरिया के साथ में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आबकारी अधिनियम-60 व धारा-272 व 273 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। Kairana News
यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी विशेष) अवधेश पाण्डेय की अदालत में विचाराधीन था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दो गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। शनिवार को न्यायालय ने पत्रावलियों के अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी नसीर को अवैध शराब तस्करी का दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News
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