कैराना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) की कोर्ट ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाना आदर्शमण्डी पर अभियोग दर्ज कराया था। बताया कि 01 अप्रैल 2022 को रात्रि करीब नौ बजे क्षेत्र के गांव सिक्का निवासी आशु पुत्र रोहतास उसके घर में घुस आया तथा अपने कमरे में मौजूद उसकी 16 वर्षीय पुत्री से जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के पश्चात आरोपी मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया तथा मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी आशु को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने चार माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।