तंबाकू की बिक्री कर रही दुकानों व सार्वजनिक स्थानों की चैकिंग | Tobacco ban
पटियाला(सच कहूँ न्यूज)। मिशन तंदरूस्त पंजाब अच्छी सेहत अच्छी सोच के तहत लोगों को तंबाकू (Tobacco ban) के साथ होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य के साथ जिले में तंबाकू कन्ट्रौल एक्ट 2003 को पूर्ण रूप से लागू करवाने के उद्देश्य से जिला तम्बाकू कन्ट्रौल सैल पटियाला के नोडल अधिकारी डॉ. सुखमिन्द्र सिंह द्वारा गठित की गई टीम जिसमें सहायक मलेरिया अधिकारी प्रदीप सिंह, गुरजंट सिंह व सेनेटरी इंस्पैक्टर संजीव कुमार शामिल थे ने तंबाकू कन्ट्रोल एक्ट की उल्लंघना करने वाले व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू नोशी करने वाले 43 व्यक्तियों, दुकानदारों का जुर्माने कर 5900 रूपये की राशि वसूल की गई।
दुकानदारों द्वारा बेची जा रही थी सिगरेटें
टीम की ओर से पंजाबी यूनीर्वसिटी, बहादुरगढ़ बस स्टैंड, लीला भवन चौकं, छोटी बारादरी, भादसों रोड, नाभा रोड आदि स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रही दुकानों, खोखों व सार्वजनिक स्थानों आदि की चैकिंग की गई व चैकिंग दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी के बावजूद भी तंबाकू नोशी की जा रही थी, दुकानदारों द्वारा सिगरेटें बेची जा रही थी व दुकानों पर लाईटर आदि रखे हुए थे। इस तरह तंबाकू कन्ट्रोल एक्ट की धारा 4 उल्लंघना कर रहे ऐसे 43 लोगों, दुकानदारों को जुर्माने कर 5900 रूपये की राशि वसूल की गई।
तंबाकू के शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों संबंधी किया जागरूक | Tobacco ban
- लोगों को तंबाकू के सेवन के साथ शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों संबंधी लोगों को जागरूक किया गया।
- नोडल अधिकारी डॉ. सुखमन्द्र सिंह ने बताया कि एक्ट अनुसार तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों को सिगरेट, लाईटर या माचिस रखने पर भी पाबंदी है
- चैकिंग दौरान अगर किसी तंबाकू विक्रेता की दुकान से ऐसी वस्तुएं बरामद की जाती हैं, वह जुर्माना भरने का हकदार है।
- आगामी समय में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रही दुकानों, खोखों, ढाबों आदि की जांच के साथ-साथ होटल, रैस्टोरैंट आदि की चैंकिंग भी बढ़ाई जाएगी।
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