राफेल : सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में विमान के बारे में जानकारी मांगी; केंद्र ने कहा- कीमत नहीं बता सकते

Rafael: Supreme Court Sought Information About Aircraft In 10 Days; Center Said- Can Not Tell The Price

राफेल डील की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई

नई दिल्ली

राफेल डील की जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने सरकार से सील बंद लिफाफे में 36 विमानों की कीमत और फैसला लेने की जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र को 10 दिन का वक्त दिया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल विमान की कीमत का मामला एक्सक्लूसिव है और कुछ दस्तावेज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आते हैं। उसके विवरण कोर्ट से साझा नहीं किए जा सकते। इसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताएं कि जानकारी साझा क्यों नहीं की जा सकती?
इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राफेल डील के बारे में उस जानकारी का खुलासा करे जो तार्किक रूप से सार्वजनिक की जा सकती है। वह याचिकाकर्ताओं के साथ भारतीय आॅफसेट पार्टनर चुनने से जुड़ी जानकारी भी साझा करे। हालांकि अदालत ने कहा कि गोपनीय और रणनीतिक जानकारी का खुलासा न किया जाए।

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