जिला मैजिस्ट्रेट ने पटियाला जिले में कर्फ्यू में कुछ छूट का ऐलान

Lockdown in Patiala

सैलून, नाई, ब्यूटी पार्लर और शराब के ठेके खोलने पर पाबन्दी

पटियाला(सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर)। जिला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पटियाला कुमार अमित ने आज पटियाला जिले में लागू कर्फ्यू में शर्तों के अंतर्गत कुछ छूटों का ऐलान किया है। कोरोनावायरस को रोकने के लिए लगाए कर्फ्यू में जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से सी.आर.पी.सी 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते दी यह छूटें कंटेनमैंट जोनों में लागू नहीं होंगी। कंटेनमैंट क्षेत्रों में दुकानों खोलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की ओर से राज में कोरोनवायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में कुछ छूट देने का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला अधिकारियों के साथ मीटिंगें कर और स्थिति का जायजा लेने बाद में शर्तों के अंतर्गत कुछ छूट देने संबंधी विस्थारित आदेश जारी किये हैं।

शहरी क्षेत्रों में किसी भी बाजार या मार्केट को खोलने की स्वीकृति नहीं

आदेशों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐस्टबलिशमैंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड और केवल जरूरी वस्तुओं वाली दुकानों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सुबह 7बजे से सुबह 11 बजे तक खुलने की आज्ञा होगी परंतु इन क्षेत्रों में मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड माल नहीं खुलेंगे। शहरी क्षेत्रों में किसी भी माल या मल्टीप्लेक्स को खोलने की आज्ञा नहीं होगी। जब कि शहरी क्षेत्रों में किसी भी मार्केट या बाजार या मार्केट कॉम्प्लैक्स को खोलने की इजाजत नहीं परंतु ऐसी दुकानें जो कोई अकेले हों भाव जिनके आसपास या के साथ लगती कोई दुकान न हो सहित कॉलोनियों के प्रांगण में अकेले दुकानें या बंद फाटकों वाली कॉलोनियों में दुकानें भी प्रात:काल 7बजे से प्रात:काल 11 बजे तक खुल सकती हैं।

आदेशों के मुताबिक सैलून, नाई, ब्यूटी पार्लर और शराब के ठेके और दुकानों खोलने पर पूर्ण पाबंदी होगी। ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी वस्तुएं ही घर -घर बेच सकेंगी। जरूरी वस्तुओं की दुकानों जिनमें थोक, परचून, करियाणा, सब्जी, फल, दूध और दूध के साथ सम्बन्धित उत्पादों की दुकानें बेकरी, कैमिस्ट, कृषि के साथ सम्बन्धित दुकानों को पहले जारी आदेशों मुताबिक मिली स्वीकृति जारी रहेगी। जबकि पंखे, कूलर, एसी की दुकानें व इनकी रिपेयर की दुकानों को भी छूट होगी और यह प्रात:काल 7बजे से प्रात:काल 11 बजे तक ग्राहकों को डील कर सकेंगे और 11 बजे के बाद केवल पहले की तरह ही होम डिलीवरी जारी रख सकते हैं।

वाहन लेजाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

आदेशों के मुताबिक परिवारों का सिर्फ एक सदस्य ही जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रात:काल 7बजे से प्रात:काल 11 बजे तक घर से बाहर पैदल मास्क पहनकर और सामाजिक दूरी बनाते जा सकता है परंतु यदि कोई व्यक्ति वाहन लेकर समान लेने जाता पाया गया तो कानूनी कार्रवाई करते वाहन जब्त किया जायेगा। इसके अलावा 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों समेत छोटे बच्चों और जो व्यक्ति किसी तरह के इलाज अधीन होने उनका घर रहना ही यकीनी बनाया जाये।

दुकान के बाहर सफेद रंग के गोले बनाने लाजमी

हर दुकानदार यकीनी बनाएगा कि दुकान के बाहर सफेद रंग के गोले बनाऐ गए हों, जिससे सामाजिक दूरी सम्बन्धित सेहत विभाग की हिदायतों मुताबिक दो व्यक्तियों दरमियान डेढ़ मीटर का फासला रखा जाये। दुकानों में काम करते व्यक्ति मास्क, सैनेटाईजर का इस्तेमाल करना और कोविड -19 नियमों का पालन भी करेंगे।

 

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