आधार से नहीं करवाया लिंक तो निरस्त होगा पैन कार्ड

Linking PAN with Aadhaar Card is Mandatory

अब 31 अगस्त तक लिंक करवाने की सुविधा

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है, सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है। सरकार ने यह भी साफ किया कि पैन-आधार को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की सशर्त छूट को मंजूरी दे दी है, इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाने के बाद ही आईटीआर दाखिल किया जा सकता था। सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी।

वित्त मंत्रालय की ओर से यह अहम फैसला लिया गया, अगर आपने 31 अगस्त तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। बताया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा सख्ती बरतने की वजह कस्टमरों की लापरबाही रही जिससे वह नाराज रहा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा टैक्स जमा नहीं होगा।

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